
मुंबई. मुंबई में ‘बेस्ट’ बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अधिकारी पता लगा रहे हैं कि क्या पट्टे पर लिए गए वाहन में कोई तकनीकी खामी थी. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे कुर्ला (पश्चिम) में एसजी बर्वे मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में घायल हुए अन्य 42 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसके बाद बस ने पैदल यात्रियों और कुछ वाहनों को टक्कर मार दी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को इस घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक संदेश में फडणवीस ने मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि घायलों के चिकित्सा पर खर्च को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) उपक्रम द्वारा वहन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा, ”हम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.” उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों और उनके परिवारों को शीघ्र सहायता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि ‘बेस्ट’ उपक्रम की बस पैदल यात्रियों और वाहनों को कुचलने के बाद बुद्ध कॉलोनी नामक आवासीय सोसाइटी में घुस गई और रुक गई. सोमवार को इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी. बीएमसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मृतक संख्या बढ़कर सात हो गई है. अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना के बाद कुल 49 लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
अधिकारी ने बताया कि इनमें से 35 लोगों को कुर्ला के सरकारी भाभा अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने बताया कि दो की पहले की मौत हो चुकी है. दो अन्य को अस्पताल में भर्ती होने के बाद मृत घोषित कर दिया गया. उन्होंने बताया कि घायलों में से तीन को निकटवर्ती निजी कोहिनूर अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारी के अनुसार अन्य छह घायलों को निजी हबीब अस्पताल ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य का इलाज हो रहा है. इस दुर्घटना में चार पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. उन्हें सरकारी सेवन हिल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 35 वर्षीय एक व्यक्ति को कुर्ला के निजी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
बस को मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे ‘क्रेन’ और ‘अर्थ मूवर’ मशीन’ की मदद से मौके से हटाया गया और देर रात एक बजकर 15 मिनट पर कुर्ला डिपो लाया गया. मोटर वाहन निरीक्षकों की एक टीम ने बस की जांच की ताकि पता लगाया जा सके कि उसमें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के सूत्रों ने बताया कि ये निरीक्षक अपनी जांच के आधार पर पुलिस को रिपोर्ट सौंपेंगे. एक अधिकारी ने इससे पहले बताया था कि हैदराबाद स्थित ‘ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक’ द्वारा निर्मित 12 मीटर लंबी इस इले्ट्रिरक बस को ‘बेस्ट’ ने पट्टे पर लिया था.
दुर्घटना के संबंध में, पट्टे पर देने वाली कंपनी ईवीईवाई ट्रांस और ओलेक्ट्रा से अब तक कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
इस बीच, मुंबई पुलिस ने कुर्ला स्टेशन को जोड़ने वाले एसजी बर्वे मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया है. परिवहन निकाय के एक अधिकारी ने बताया कि एसजी बर्वे मार्ग को यातायात के लिए बंद किए जाने के कारण बेस्ट कुर्ला स्टेशन तक बसें चलाने के बजाय अन्य निकटवर्ती स्थानों से 10 मार्गों पर बसें चला रही है. बर्वे रोड कुर्ला स्टेशन को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है.
बर्वे रोड पर स्थित कुर्ला बस स्टैंड से बड़ी संख्या में यात्री बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थानों तक पहुंचने के लिए बस लेते हैं.
चालक पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, गिरफ्तार
मुंबई पुलिस ने यहां हुई एक बस दुर्घटना के सिलसिले में ‘बेस्ट’ बस के चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने दुर्घटना के तुरंत बाद बस चालक संजय मोरे को पकड़ लिया और बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. उन्होंने बताया कि चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे यहां अदालत में पेश किया जाएगा.
अधिकारी ने कहा कि मोरे को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह शराब के नशे में तो नहीं था. उन्होंने कहा कि मोरे के रक्त का नमूना लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) और धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) तथा मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
दुर्घटना के पांच घंटे से अधिक समय बाद मीडिया के साथ इसका विवरण साझा करते हुए ‘बेस्ट’ ने कहा, ”प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया था.” ‘बेस्ट’ के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है और उसकी कुछ खिड़कियों के शीशे भी टूट गए हैं.



