भूषण स्टील का परिसमापन: न्यायालय ने एनसीएलटी के समक्ष लंबित कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 26 May 2025 02:01 PM
भूषण स्टील का परिसमापन: न्यायालय ने एनसीएलटी के समक्ष लंबित कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष जारी परिसमापन कार्यवाही पर यथास्थिति बनाये रखने का सोमवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि बीपीएसएल के परिसमापन से समीक्षा याचिका पर असर होगा। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा समीक्षा याचिका दाखिल की जानी है।

पीठ ने कहा, ‘‘ इस स्तर पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हमारा मानना ??है कि यह न्याय के हित में होगा यदि एनसीएलटी के समक्ष लंबित कार्यवाही पर यथास्थिति बनाए रखी जाए।’’ शीर्ष अदालत ने बीएसपीएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को दो मई को अवैध करार देते हुए इसे दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उल्लंघन करार दिया था।

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