इमरान खान को 11 जून को जमानत मिलने की संभावना

इस्लामाबाद. जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 11 जून को जमानत मिलने की संभावना है. उनकी पार्टी के एक शीर्ष नेता ने यहां यह जानकारी दी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय अल-कादिर ट्रस्ट मामले में खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा को निलंबित करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर 11 जून को सुनवाई करेगा. खान(72) अगस्त 2023 से कई मामलों में अडियाला जेल में बंद हैं.

खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख गौहर अली खान ने भरोसा जताया कि पार्टी के संस्थापक को उस दिन जमानत मिल जाएगी. उन्होंने कहा कि 11 जून खान और उनकी पत्नी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, हालांकि उन्होंने कोई विशेष कारण नहीं बताया.

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में याचिकाओं की सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी.
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा दलीलें तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई. गौहर ने शनिवार को एआरवाई न्यूज को बताया कि खान की पार्टी विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेगी, जिसका नेतृत्व जेल से पार्टी के संस्थापक करेंगे.

उन्होंने विपक्षी दलों से देश के अस्तित्व और सुरक्षा की खातिर उनकी पार्टी में शामिल होने का आग्रह किया और कहा कि आगामी बजट सत्र के लिए रणनीति को अंतिम रूप दे दिया गया है. उन्होंने कहा, ”पार्टी इस बारे में 9 जून को एक प्रेस वार्ता करेगी.” गौहर ने दावा किया कि खान की पत्नी बुशरा बीबी को पार्टी संस्थापक पर दबाव बनाने के लिए बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया है और दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी नहीं की जाएगी. उन्होंने पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की अफवाहों को भी खारिज कर दिया. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी और छह अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर राष्ट्रीय खजाने को 19 करोड़ पाउंड का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

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