आवारा कुत्तों का मामला: उच्चतम न्यायालय 22 अगस्त को सुनाएगा निर्णय

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 21 Aug 2025 11:02 PM
आवारा कुत्तों का मामला: उच्चतम न्यायालय 22 अगस्त को सुनाएगा निर्णय
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय 22 अगस्त को आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाएगा जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई है. शीर्ष अदालत ने 11 अगस्त दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से ‘डॉग शेल्टर्स’ भेजने का आदेश दिया गया था.

विशेष पीठ के तीन न्यायाधीश-न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया-ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को कई निर्देश जारी किए थे. इनमें दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधिकारियों को ”यथाशीघ्र” सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें ‘डॉग शेल्टर्स’ भेजने का आदेश भी शामिल था.

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