खांडू के परिजन को सरकारी ठेके: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर न्यायालय का फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ठेके दिए जाने की सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि पक्षकारों की ओर से पेश होने वाले वकील दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठनों ‘सेव मोन रीजन फेडरेशन’ और ‘वॉलंटरी अरुणाचल सेना’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अरुणाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में दायर हलफनामे का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कई ठेके मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली कंपनियों को दिए गए थे।

उन्होंने कहा, ” सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है,” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस निष्पक्ष रूप से मामले की जांच नहीं कर पाएगी। पिछले साल दो दिसंबर को, उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को 2015 से 2025 तक दिए गए ठेकों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था, जिसमें मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों की कंपनियों को दिए गए ठेके भी शामिल हैं।

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