न्यायालय ने NIA की याचिका खारिज की, नवलखा को 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने को कहा

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 18 Nov 2022 07:15 PM
न्यायालय ने NIA की याचिका खारिज की, नवलखा को 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने को कहा
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नवी मुंबई की तलोजा जेल से स्थानांतरित करके 24 घंटे के अंदर घर में नजरबंद करने का आदेश दिया. शीर्ष अदालत ने इससे पहले नवलखा को घर में नजरबंदी के लिए भेजने की अनुमति देने के आदेश को वापस लेने की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका खारिज कर दी. नवलखा एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के सिलसिले में जेल में बंद हैं.

एनआईए ने नवलखा के माओवादियों तथा पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें जेल के बजाय घर में नजरबंद करने के उच्चतम न्यायालय के 10 नवंबर के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था. हालांकि, न्यायमूर्ति के एम जोसफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया कि गौतम नवलखा को घर पर नजरबंदी के तहत जहां रखा जाएगा, वहां अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किये जाएंगे.

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