निकाह के बाद हिंदू महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाने पर छात्र गिरफ्तार

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Fri, 18 Nov 2022 10:28 PM
निकाह के बाद हिंदू महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाने पर छात्र गिरफ्तार
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इंदौर/गोंडा. मध्यप्रदेश के इंदौर में होम्योपैथी के 32 वर्षीय छात्र को एक हिंदू महिला से निकाह के बाद उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाकर उसे प्रताड़ित करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि यह गिरफ्तारी जबरन या छल-कपट से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाए गए विशेष कानून के तहत की गई है.

खजराना पुलिस थाने के प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 और अन्य प्रावधानों के तहत गिरफ्तार आरोपी की पहचान रुबाब शाह (32) के रूप में हुई है. थाना प्रभारी के मुताबिक शाह होम्योपैथी के स्रातक पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष का छात्र है.

उन्होंने शाह की पत्नी की दर्ज कराई प्राथमिकी के हवाले से बताया कि एक निजी अस्पताल में नौकरी करने के दौरान उसकी शाह से दोस्ती हुई थी और कथित तौर पर झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसने वर्ष 2015 में पीड़ित महिला से निकाह कर लिया था. थाना प्रभारी ने बताया, ‘‘हिंदू महिला का आरोप है कि शादी के तीन साल बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसके बाद शाह का व्यवहार बदल गया तथा वह पत्नी को परेशान कर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा.’’ उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला ने शाह पर दहेज के लिए भी परेशान करने का आरोप लगाया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में विस्तृत जांच जारी है.

दलित महिला का यौन शोषण करने का आरोपी मौलवी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में झाड़ फूंक के नाम पर दलित महिला का कई महीनों से कथित तौर पर यौन शोषण करने वाले एक मौलवी के विरुद्ध पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत कांशीराम कालोनी निवासी अनुसूचित जाति की एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि झाड़ फूंक का कार्य करने वाला उसका पड़ोसी मोहम्मद जैनुल आबदीन करीब छह माह से उसका यौन शोषण कर रहा है.

शिकायत के अनुसार, जैनुल ने महिला की 14 वर्षीय बेटी को अपने घर पर भोजन बनाने के नाम पर बुलाकर उसके साथ भी अभद्रता की. इसमें कहा गया है कि जैनुल के बेटे द्वारा इसका विरोध करने पर वह उसे भी प्रताड़ित करता था. उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की रात जैनुल महिला के घर में जबरन घुस आया और मारपीट करने लगा. इस बीच आस पड़ोस के लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. तोमर ने ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर जैनुल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 304, 354, 323, 504, 506, 452, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 व एससी एसटी अधिनियम की धारा 3(2)5 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है .

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