बहुविवाह, ‘निकाह हलाला’ प्रथा के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच-सदस्यीय नयी पीठ होगी गठित

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 24 Nov 2022 06:07 PM
बहुविवाह, ‘निकाह हलाला’ प्रथा के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के लिए पांच-सदस्यीय नयी पीठ होगी गठित
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नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह मुसलमानों में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की नयी संविधान पीठ का गठन करेगा. इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जे. बी. पर्दीवाला की पीठ से अनुरोध किया था कि इस मामले में संविधान पीठ को नये सिरे से गठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली संविधान पीठ के दो न्यायाधीश- न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता- सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम एक नयी पीठ का गठन करेंगे.” पिछली संविधान पीठ ने 30 अगस्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) को जनहित याचिकाओं में पक्षकार बनाया था और उनसे जवाब मांगा था. तत्कालीन संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति बनर्जी कर रही थीं और न्यायमूर्ति गुप्ता, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया इसमें शामिल थे.

हालांकि न्यायमूर्ति बनर्जी और न्यायमूर्ति गुप्ता इस साल क्रमश: 23 सितंबर और 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो गये, जिससे बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ की प्रथाओं के खिलाफ आठ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के पुनर्गठन की आवश्यकता हुई.

उपाध्याय ने अपनी जनहित याचिका में बहुविवाह और ‘निकाह हलाला’ को असंवैधानिक और अवैध घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया है. शीर्ष अदालत ने जुलाई 2018 में उनकी याचिका पर विचार किया था और इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया था जो पहले से ही ऐसी ही याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी.

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