न्यायालय ने धनशोधन मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी को दी अंतरिम जमानत

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Tue, 03 Jan 2023 01:46 PM
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन के मामले में निलंबित की गईं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की झारखंड काडर की अधिकारी पूजा ंिसघल को उनकी बीमार बेटी की देखभाल के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने ंिसघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए।

धनशोधन निरोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका में अशुद्वियां हैं और उसमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा,‘‘ मैं इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति होंऊंगा।’’ शीर्ष अदालत ने ंिसघल की याचिका सुनवाई के लिए छह फरवरी के लिए सूचीबद्ध की है, साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि जब तक शहर में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वह रांची नहीं जाएंगी।

ंिसघल की संपत्तियों पर छापे पड़ने के बाद वह 11 मई से हिरासत में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ंिसघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन से जुड़े दो मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की है।

इससे पहले हुई सुनवाई में ंिसघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है। इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से ंिसघल की बेटी की तबियत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे।

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