कांवड़ियों को अपशब्द कहने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक के खिलाफ परिवाद दर्ज

सम्भल. उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और सम्भल से समाजवादी पार्टी (सपा) के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ कांवड़ियों को अपशब्द कहने के आरोप में एक अदालत में परिवाद दायर किया गया है. सम्भल के चंदौसी स्थित दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) आदित्य सिंह की अदालत में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने मौर्य और महमूद पर कांवड़ियों के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में पिछली 31 अक्टूबर को परिवाद दायर किया.

गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में दावा किया कि इसी साल 21 जुलाई को सम्भल से सपा के विधायक महमूद ने शिव भक्तों के बारे में कथित रूप से कहा था कि “कांवड़ यात्रा में शिव भक्त कम और गुंडे-मवाली ज्यादा होते है.” उनके इस बयान से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची.

गुप्ता ने दावा किया कि इसी तरह प्रदेश के पूर्व मंत्री मौर्य ने भी शिव भक्तों के खिलाफ टिप्पणी करते हुए कथित तौर पर कहा था कि “कांवड़ यात्रा में गुंडे, मवाली और माफिया जैसे लोग जाते है और गुंडई करते हैं. उनमें से ज्यादातर कांवड़ यात्री नहीं बल्कि गुंडे होते हैं.” गुप्ता ने बताया कि उनके बयान से हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और इस संबंध में पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की जिसके चलते अदालत में वाद दायर किया गया. उनके वकील प्रसून कुमार वाष्र्णेय ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अदालत ने इस मामले में उनके मुवक्किल का बयान दर्ज करने के लिए 27 नवंबर की तारीख दी है और उसके बाद आरोपियों को बयान देने के लिये बुलाया जाएगा.

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