अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद : न्यायालय ने जांच पूरी करने के लिए सेबी को और 3 महीने देने का संकेत दिया

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह अडाणी समूह द्वारा शेयरों की कीमतों में हेराफेरी के आरोपों तथा विनियामकीय खुलासे में चूक की जांच पूरी करने के लिए सेबी को और तीन महीने का समय देने पर विचार कर सकता है. इसके साथ ही न्यायालय ने विभिन्न जनहित याचिकाओं और बाजार नियामक की याचिका को 15 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.

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