युवती ने ”द केरल स्टोरी” देखने के बाद युवक पर धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Mon, 22 May 2023 10:07 PM
युवती ने ”द केरल स्टोरी” देखने के बाद युवक पर धर्मांतरण निरोधक कानून के तहत दर्ज कराई प्राथमिकी
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इंदौर. इंदौर में पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को एक युवती पर धर्म बदलने का दबाव डालने और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपों में गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी का दावा है कि युवती ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बनाई गई फिल्म ”द केरल स्टोरी” देखने के बाद हुए विवाद के पश्चात युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.

खजराना थाने के प्रभारी दिनेश वर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि युवती की शिकायत पर 23 वर्षीय युवक को मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021, भारतीय दंड विधान की धारा 376 दो (एन) (किसी महिला से बार-बार बलात्कार) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है. गौरतलब है कि मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 जबरन या छल-कपट से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है.

थाना प्रभारी ने युवती के आरोपों के हवाले से बताया कि युवक द्वारा “प्रेम जाल में फंसाए जाने के बाद शादी का झांसा दिए जाने के कारण” वह उसके साथ रह रही थी, जबकि वह धर्म बदलने के लिए उस पर दबाव डालकर उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था.
उन्होंने बताया,”युवती का कहना है कि वह हाल ही में युवक को फिल्म “द केरल स्टोरी” दिखाने ले गई थी. युवती के मुताबिक फिल्म देखने के बाद दोनों में बहस हुई और उसके साथ मारपीट करने के बाद युवक उसे छोड़ कर चला गया. इसके बाद युवती ने 19 मई को थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई.”

थाना प्रभारी के मुताबिक 12वीं तक पढ़ा आरोपी बेरोजगार है, जबकि पीड़ित युवती उच्च शिक्षित है और एक निजी कम्पनी में नौकरी करती है. उन्होंने बताया कि युवती की एक कोचिंग संस्थान में पढ़ने के दौरान युवक से चार साल पहले पहचान हुई थी. वर्मा ने बताया कि युवती द्वारा युवक के खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है.

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