विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश: भाजपा नेता संतोष, तीन और व्यक्ति आरोपी के रूप में नामजद

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 24 Nov 2022 07:09 PM
विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश: भाजपा नेता संतोष, तीन और व्यक्ति आरोपी के रूप में नामजद
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हैदराबाद. तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के चार विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष और तीन अन्य को आरोपी के रूप में नामजद किया है.
तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष को दूसरा नोटिस जारी किया है, जो अभी तक एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं.

आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नये नोटिस में संतोष को पूछताछ के लिए 26 या 28 नवंबर को एसआईटी के समक्ष पेश होने को कहा गया है. अब तक हुई जांच के आधार पर,एसआईटी ने यहां एक विशेष भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) अदालत में दाखिल किये गये एक ‘मेमो’ में संतोष और केरल से दो व्यक्तियों–जग्गू स्वामी तथा तुषार वेल्लापल्ली–के अलावा बी. श्रीनिवास का नाम मामले में आरोपी के तौर पर जोड़ा है.

इससे पहले, रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हायजी स्वामी नाम के तीन व्यक्तियों को मामले में आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था. टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी सहित चार विधायकों द्वारा एक शिकायत दर्ज कराये जाने के बाद 26 अक्टूबर को यह कदम उठाया गया था.

प्राथमिकी की प्रति के मुताबिक, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी और इसके एवज में विधायक को टीआरएस छोड़ कर अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था.

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को एसआईटी को निर्देश दिया कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत दोबारा संतोष को नोटिस जारी करे. तेलंगाना सरकार ने विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त की कोशिश की जांच के लिए नौ नवंबर को सात सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था.

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