सीबीआई ने आम्रपाली पर 230 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया
नयी दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम्रपाली लेजÞर वैली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अनिल शर्मा एवं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 230 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. सीबीआई अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर बैंक आॅफ महाराष्ट्र और आंध्रा बैंक के साथ 230 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है. प्राथमिकी के मुताबिक, इन बैंकों ने उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के टेक जोन-4 इलाके में 1.06 लाख वर्ग मीटर भूखंड पर एक आवासीय भवन विकसित करने के लिए ऋण की मंजूरी दी थी.कंपनी यह कर्ज चुकाने में विफल रही, जिसके बाद 31 मार्च, 2017 को उनके खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया था. बैंक आॅफ महाराष्ट्र की शिकायत में आरोप लगाया है कि “इस रवैये से बैंक को 230.97 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.”