जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एमबीबीएस सीटें बेचने पर हुर्रियत नेता, सात अन्य के खिलाफ आरोप तय

श्रीनगर. श्रीनगर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को एक प्रमुख हुर्रियत नेता समेत आठ लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एमबीबीएस सीटों को आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए बेचने के संबंध में आरोप तय किए. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत, श्रीनगर के विशेष न्यायाधीश मनजीत ंिसह मन्हास ने हुर्रियत नेता और ‘साल्वेशन मूवमेंट’ के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर भट उर्फ ‘जफर अकबर भट’ तथा कश्मीर के सात अन्य निवासियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए.

अधिकारियों ने कहा कि 27 जुलाई, 2020 को राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) द्वारा गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पाकिस्तान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में एमबीबीएस और विभिन्न कॉलेजों में अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जम्मू कश्मीर के निवासियों के दाखिले की व्यवस्था के लिए कुछ शैक्षिक परामर्शदाताओं के साथ आरोपियों की मिलीभगत थी.

उन्होंने बताया कि अकबर भट के अलावा मामले में अन्य आरोपी फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट (वर्तमान में पाकिस्तान में), काजी यासिर (फरार), मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सबजार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह (वर्तमान में पाकिस्तान में) और मोहम्मद इकबाल मीर हैं. मीर को जमानत पर रिहा कर दिया गया क्योंकि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है. एक अधिकारी ने कहा कि अदालत ने बचाव पक्ष और एसआईए की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय किए. एसआईए का प्रतिनिधित्व एक विशेष लोक अभियोजक ने किया. मामले में पांच महीने तक 11 बार सुनवाई हुई.

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