अदालत ने टीडीबी से कहा, दान में मिली नकदी की गिनती में कोई चूक हुई या नहीं पता लगाएं

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) की सतर्कता शाखा को सबरीमाला सन्निधानम में हालिया तीर्थयात्रा के दौरान दान में मिली नकदी की गिनती में कोई चूक हुई या नहीं, यह पता लगाने और इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सबरीमाला सन्निधानम में दो महीने की तीर्थयात्रा के दौरान पैकेटों में और नकद दान दिया गया था। न्यायमूर्ति अनिल के. नरेन्द्रन और न्यायमूर्ति पी. जी. अजित कुमार की एक पीठ ने उन खबरों के मद्देनजर निर्देश जारी किया, जिनमें दावा किया गया है कि प्रसाद या पैकेटों में मिले दान की गिनती नहीं होने के कारण उसमें रखे नोट खराब हो गए और अब वह किसी काम के नहीं रहे।

अदालत ने सबरीमाला के विशेष आयुक्त को एक रिपोर्ट देने को कहा था, जिसमें तीर्थयात्रा के दौरान पहाड़ी मंदिर में ‘कनिका’ (दान/मौद्रिक प्रसाद) की गिनती के संबंध में जानकारी हो। यात्रा 19 जनवरी को सम्पन्न हुई थी। मंदिर 20 जनवरी को बंद रहेगा।
विशेष आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा तीर्थयात्रा के दौरान सबरीमाला सन्निधानम में प्रसाद के कई डिब्बों में भक्तों ने भारी मात्रा में नकदी और सिक्के चढ़ाए।

रिपोर्ट के अनुसार, नए भंडारम (कोफर) और पुराने भंडारम में नकदी और पैकेट में मिले दान की गिनती जारी है। ऐसा अनुमान है कि नए भंडारम में जिन सिक्कों की गिनती जारी है, वह 20 जनवरी को मकरविलक्कु उत्सव समाप्त होने पर मंदिर बंद होने तक पूरी नहीं हो पाएगी। जगह की कमी की वजह से सिक्कों को गिनती करने के लिए अन्नधन मंडपम ले जाया जा रहा है।’’

विशेष आयुक्त ने अदालत को बताया कि वह गिनती का निरीक्षण करेंगे और प्रक्रिया के वर्तमान चरण पर एक और रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
टीडीबी ने 13 जनवरी को बताया था कि 12 जनवरी तक (जब दो महीने की वार्षिक तीर्थयात्रा जारी थी) मंदिर को 310.40 करोड़ रुपये का दान मिला।

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