
कोच्चि: केरल में कोच्चि की एक अदालत ने 2017 में एक अभिनेत्री पर हमले से संबंधित मामले में बरी किए जाने के बाद अभिनेता दिलीप का पासपोर्ट जारी करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र अदालत की न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने दिलीप की अपना पासपोर्ट जारी करने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।
जब 13 दिसंबर को याचिका दायर की गई थी, तब विशेष लोक अभियोजक ने इस दलील पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष बरी होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा रखता है। हालांकि, जब बृहस्पतिवार को याचिका पर विचार किया गया, तो अभियोजन पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई।
इस बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। दिलीप ने जमानत की शर्त के तौर पर 2017 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद अपना पासपोर्ट सौंप दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अदालत ने उन्हें व्यापारिक उद्देश्यों और फिल्म प्रचार के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। इससे पहले, अदालत ने दिलीप सहित चार आरोपियों को बरी कर दिया था जबकि अपराध में सीधे तौर पर शामिल छह लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।



