न्यायालय ने द्रमुक मंत्री बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई से यह कहकर इनकार कर दिया कि उनकी बीमारी ”गंभीर प्रकृति की या जानलेवा” प्रतीत नहीं होती. बालाजी को धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है.
बालाजी ने स्वास्थ्य आधार पर जमानत का अनुरोध किया था. शीर्ष अदालत मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी. उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा की पीठ ने बालाजी की स्वास्थ्य रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति में कुछ भी गंभीर नहीं है और बालाजी नियमित जमानत के अनुरोध के लिए निचली अदालत जा सकते हैं.