अदालत ने 100 से अधिक वेबसाइट को ‘स्पाइडरमैन :अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ दिखाने से रोका

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Wed, 31 May 2023 09:20 PM
अदालत ने 100 से अधिक वेबसाइट को ‘स्पाइडरमैन :अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ दिखाने से रोका
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नयी दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने खराब उद्देश्य से बनायी गयी 100 से अधिक वेबसाइट पर अनधिकृत तरीके से एनिमेशन फिल्मों ‘स्पाइडरमैन : अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ और ‘स्पाइडर-मैन : इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ को दिखाने से रोक दिया है. अदालत का आदेश ‘सोनी पिक्चर्स एनिमेशन इंक’ के एक मुकदमे पर आया है जिसमें कहा गया है कि उसके पास रिलीज होने वाली आगामी फिल्म ‘स्पाइडरमैन : अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ को दिखाने का कॉपीराइट है और उसने किसी अन्य वेबसाइट को इसके प्रसारण का अधिकार नहीं दिया है.

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि 2018 में आयी ब्लॉकबास्टर फिल्म ‘स्पाइडर-मैन : इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ का सीक्वल यह एनिमेशन फिल्म उसके कॉपीराइट का उल्लंघन कर विभिन्न वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसने अदालत से इसकी स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया. ‘स्पाइडरमैन : अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ एक जून को देश भर में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने मुकदमे पर समन जारी किया और आदेश दिया, ”प्रतिवादी संख्या एक से 101 के साथ ही उनकी तरफ से काम कर रहे सभी अन्य को ‘स्पाइडरमैन : अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स’ और ‘स्पाइडर-मैन : इन्टु द स्पाइडर-वर्स’ समेत वादी के कॉपीराइट की सभी सामग्री के किसी भी तरीके से इंटरनेट या उनकी वेबसाइट के जरिए दिखाने पर रोक दिया है.” अदालत ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन वेबसाइट की पहुंच को बाधित करने का निर्देश दिया.

उसने दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सभी इंटरनेट तथा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन वेबसाइट्स की पहुंच (एक्सेस) बाधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने को कहा है.

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