भाजपा नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर अदालत ने छह जुलाई तक रोक लगाई

चंडीगढ़. भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर मंगलवार को छह जुलाई तक रोक लगा दी.मामला सुनवाई के लिये न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की पीठ के समक्ष पेश किया गया था.अदालत ने अपने आदेश में कहा, “पंजाब के महाधिवक्ता ने कहा है कि उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने हैं और इस बीच, उन्होंने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता (बग्गा) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर अगली सुनवाई की अगली तारीख तक अमल नहीं किया जाएगा.

“पीठ ने कहा, “महाधिवक्ता द्वारा दी गई रियायतों को देखते हुए, इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी गिरफ्तारी के वारंट पर (मोहाली की) अदालत में होने वाली अगली सुनवाई तक अमल नहीं किया जाएगा. इसके अलावा याचिकाकर्ता के खिलाफ सुनवाई की अगली तारीख तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा..”

दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने अदालत में मामले पर सुनवाई के बाद कहा कि बग्गा के खिलाफ छह जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. न्यायमूर्ति अनूप चितकारा द्वारा पारित आदेश का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘इस दौरान (छह जुलाई तक) जांच जारी रहेगी, लेकिन (पंजाब पुलिस द्वारा) बग्गा का बयान अगर दर्ज करना होगा तो यह उनके (दिल्ली स्थित) आवास पर उनके वकीलों की मौजूदगी में किया जाएगाङ्घ.’’उच्च न्यायालय ने शनिवार को बग्गा की तरफ से दायर एक याचिका पर निर्देश दिया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. याचिका में ब

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