दीपम विवाद: न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपम प्रज्वलित करने की अनुमति देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। न्यायमूर्ति अरंिवद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मूल याचिकाकर्ताओं रमा रविकुमार और अन्य को नोटिस जारी किया लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की याचिका को पहले से लंबित मामले के साथ जोड़ते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के छह जनवरी के आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने एक दिसंबर, 2025 के एकल पीठ के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें त्योहार के दिन दीप प्रज्वलित करने की परंपरा को बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

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