कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में दो पुलिसर्किमयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

विजयनगर: कर्नाटक के विजयनगर जिले में पुलिस थाने लाए गए 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में थाना प्रभारी और एक संतरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। मृतक की पहचान मेहबूबनगर के खलीलुल्लाह के रूप में हुई है।

इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जा रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में मारपीट के कारण उसकी मौत हुई। पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब एक बजे खलीलुल्लाह की पत्नी पुलिस थाने पहुंची और शिकायत की कि उसके पति ने उसके साथ झगड़ा किया है और मारपीट की है।

पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस खलीलुल्लाह को पूछताछ के लिए रात करीब डेढ़ बजे थाने लेकर आई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी और एक संतरी ने उसके साथ मारपीट की। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

जिला पुलिस अधीक्षक एस. जाह्नवी ने संवाददाताओं से कहा कि मृतक की पत्नी की शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी राघवेंद्र और संतरी कांस्टेबल वेंकटेश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या के लिए दंड) और धारा 118(2) (खतरनाक हथियार या साधन से स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि जांच का जिम्मा उप पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया है। पुलिस मुख्यालय के हिरासत में मौत से संबंधित स्थायी दिशा-निर्देशों के अनुसार मजिस्ट्रेट जांच भी कराई गई है। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और चिकित्सकों का एक पैनल भी मामले की जांच कर रहा है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ”डीएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

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