लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है : न्यायालय

Author: Yogesh Kumar Sahu
UPDATED: Thu, 11 May 2023 10:09 PM
लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण है : न्यायालय

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नयी दिल्ली. आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि नौकरशाहों पर एक निर्वाचित सरकार का नियंत्रण होना चाहिए. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का ‘विशेष प्रकार का’ दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के उस फैसले से सहमति नहीं जतायी कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है.

केंद्र व दिल्ली सरकार को एक-दूसरे का सहयोग करने की जरूरत : न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) सरकार के बीच अनोखा संघीय संबंध है तथा उन्हें संघवाद और लोकतंत्र की भावना को आगे बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने की जरूरत है.

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि एनसीटीडी को संघ की इकाई में इसलिए शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह ‘राज्य’ नहीं है. पीठ ने कहा कि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं तथा वे सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुरक्षित रखने तथा उनके बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें.

 

By Yogesh Kumar Sahu