ईडी ने श्रीलंकाई व्यक्ति, उसके बेटे की भारत में संपत्तियां कुर्क कीं

नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे श्रीलंकाई व्यक्ति और उसके बेटे की मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में भारत स्थित संपत्तियां कुर्क की गई हैं. ईडी ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई गुनासेकरन उर्फ प्रेम कुमार और उसके बेटे दिलीप के खिलाफ की गई.

ईडी के मुताबिक, गुनासेकरन पर श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा पर ‘‘हमले का भी आरोप लगा था.’’ इसके मुताबिक, धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत तमिलनाडु में ईस्ट कोस्ट रोड (ईसीआर) पर एक बंगला और तिरुवन्नामलाई जिले में दो कृषि भूखंड कुर्क करने का एक अंतरिम आदेश जारी किया गया है. इन संपत्तियों की कीमत 33.7 लाख रुपये है.

ईडी ने कहा कि गुनासेकरन और कुछ अन्य लोगों को 2011 में तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी ठहराया था. हालांकि, सजा पूरी करने के बाद उन्होंने ‘‘अपनी पहचान बदलकर अपराध के जरिये आय अर्जित की.’’ बयान में कहा गया कि श्रीलंकाई पिता-पुत्र ने भारत में अवैध रूप से रहने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वाहन लाइसेंस जैसे फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल किया.

Related Articles

Back to top button