
लाहौर. पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को एक चुनाव न्यायाधिकरण ने आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव लड़ने के लिए ”अयोग्य” घोषित कर दिया है. रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.
‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की रिपोर्ट के अनुसार, एक अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने शनिवार को कुरैशी के नामांकन पत्र को अस्वीकार किए जाने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया. हालांकि, अपीलीय चुनाव न्यायाधिकरण ने 67 वर्षीय कुरैशी को सिंध के उमरकोट शहर में एनए-214 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी जबकि दो नेशनल असेंबली और पंजाब प्रांत में मुल्तान की इतनी ही विधानसभा सीटों के लिए पूर्व विदेश मंत्री के नामांकन पत्रों को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर उनकी अपील को खारिज कर दिया.
कुरैशी इस समय गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं. पूर्व विदेश मंत्री ने एनए-150 मुल्तान-3, एनए-151 मुल्तान-4 और पीपी-218, पीपी-219 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था. मुल्तान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राणा आसिफ सईद ने कहा कि चुनाव न्यायाधिकरण ने उम्मीदवारी के अधिकार को बहाल करने की कुरैशी की अपील को खारिज कर दिया है.



