उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को दी जमानत

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी. जीपी सिंह के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने यहां बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सिंह को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है.

अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष जीपी सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सिंह के अधिवक्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 (संशोधित) की धारा 17 (ए) के अनुसार किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच उचित प्राधिकार की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती, सिंह के मामले में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

इस संबंध में उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज भी न्यायालय के सामने पेश किए. पांडेय ने बताया कि उच्च न्यायालय में यह भी कहा गया कि सिंह के मामले में अभी तक अभियोजन की स्वीकृति गृह मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई है.
अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने सिंह की जमानत अर्जी का विरोध किया. पांडेय ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जीपी सिंह को आय से अधिक संपत्ति मामले में सशर्त जमानत दे दी.

गौरतलब है कि सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. एसीबी के दल ने उन्हें इस वर्ष 11 जनवरी को दिल्ली के निकट गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में थे.

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