होटल विवाद: वारंट रद्द करवाने के लिए अदालत में पेश हुईं मलाइका; गवाह के तौर पर नाम हटा

मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े 2012 के होटल विवाद मामले में अभियोजन पक्ष की गवाह एवं अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जारी जमानती वारंट बुधवार को रद्द कर दिया. हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा यह दलील दिए जाने के बाद कि अभिनेत्री ”उनके मामले का समर्थन नहीं कर रहीं”, उन्हें गवाह के तौर पर मामले से हटा दिया गया.

अदालत ने यह वारंट अरोड़ा के उस मामले में पेश न होने पर जारी किया था, जिसमें खान पर 13 साल पहले मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में प्रवासी भारतीय व्यवसायी पर हमला करने का आरोप है. अभिनेत्री-मॉडल मलाइका (51) उस समूह का हिस्सा थीं, जो 22 फरवरी 2012 को कथित घटना के समय खान के साथ होटल में रात का भोजन करने के लिए गए थे.

अदालत ने मामले में गवाह के रूप में अपनी गवाही देने के लिए उपस्थित न होने पर अप्रैल में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. अभिनेत्री बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) के. एस. झंवर के समक्ष पेश हुईं. इसके बाद, उन्होंने वारंट रद्द करने के लिए एक अर्जी दायर की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. खान और दो अन्य लोगों को व्यवसायी इकबाल मीर शर्मा की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था. बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

खान (54) के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर और साली करिश्मा के अलावा मलाइका, उनकी बहन अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र भी रात के भोजन के समय मौजूद थे. पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने फिल्म अभिनेता और उनके दोस्तों की शोरगुल भरी बातचीत का विरोध किया, तो खान ने कथित तौर पर व्यवसायी को धमकाया और बाद में उसकी नाक पर मुक्का मारा जिससे उसमें फ्रैक्चर हो गया.

प्रवासी भारतीय व्यवसायी ने खान और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल, जो उनके साथ थे, के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया. वहीं, खान का दावा है कि शर्मा ने भड़काऊ बातें कही थीं और उनके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके कारण हंगामा हुआ. मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button