गैर-इस्लामी निकाह मामले में इमरान, उनकी पत्नी को सात-सात साल कैद की सजा

इस्लामाबाद. पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ‘गैर-इस्लामी नि काह’ मामले में शनिवार को सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई. बुशरा के पहले पति खावर मनेका ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बुशरा ने दो विवाहों के बीच अनिवार्य अंतराल यानी ‘इद्दत’ की इस्लामी प्रथा का उल्लंघन किया है.

मनेका ने बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान पर शादी से पहले व्यभिचारी संबंध में होने का आरोप भी लगाया था. ‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, ह्लशुक्रवार को रावलपिंडी के अदियाला जेल परिसर के अंदर 14 घंटे तक मामले की सुनवाई के एक दिन बाद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने आज फैसला सुनाया.ह्व खबर में कहा गया है कि दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और फैसला सुनाए जाने के समय खान और बुशरा दोनों अदालत कक्ष में मौजूद थे.

इस सप्ताह की शुरुआत में, 71 वर्षीय खान को गोपनीय पत्र मामले में 10 साल और तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी. खान को पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद पिछले साल पांच अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में बंद हैं. उन्हें पहले अटक जेल में रखा गया था और बाद में अदियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था.

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