जिया खान ने आत्महत्या की थी, अभियोजन पक्ष दुर्भाग्यवश पंचोली के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाया: अदालत

मुंबई. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री जिया खान की मौत के मामले में शुक्रवार को उनके प्रेमी सूरज पंचोली को बरी करते हुए कहा कि यह आत्महत्या का मामला है और अभियोजन पक्ष ‘‘दुर्भाग्यवश’’ यह साबित करने में नाकाम रहा कि पंचोली ने खुदकुशी के लिए उकसाया था. सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश ए.एस सैय्यद ने कहा कि पंचोली के खिलाफ पेश सबूत ‘‘अस्पष्ट और सामान्य’’ हैं.

अदालत ने यह भी कहा कि जिया रिश्ता खत्म कर सकती थीं लेकिन वह अपनी भावनाओं की शिकार थीं तथा अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकीं. अदालत ने कहा कि इसके लिए पंचोली को ‘‘जिम्मेदार’’ नहीं ठहराया जा सकता. अमेरिकी नागरिक जिया (25) तीन जून, 2013 को यहां जूहु में अपने घर पर मृत मिली थीं. इस मामले में सूरज पंचोली को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. जुलाई 2013 में पंचोली को जमानत मिल गई थी.

सीबीआई अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिया की मां राबिया खान ने अभियोजन पक्ष के विपरीत बयान देकर मामला ‘‘बिगाड़’’ दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त, ठोस और भरोसे लायक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूरी तरह से विफल रहा.’’ अदालत के आदेश में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि तीन जून, 2013 को पंचोली ने ऐसा कोई काम किया था, जिससे पता चलता हो कि वह चाहते थे कि वह (जिया) आत्महत्या कर ले.

अदालत ने कहा कि उस दिन पंचोली जिया से मिले तक नहीं थे. आदेश में कहा गया है, ‘‘अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने ऐसा कोई काम किया था, जिसने जिया को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी मन:स्थिति, उकसावे या सहायता के अभाव में आरोपी ने उस दिन उसे आत्महत्या के लिए पीड़िता को उकसाया था.’’ अदालत ने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवती ने आत्महत्या कर ली. हालांकि, उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि वह अपनी भावनाओं की शिकार थी, जिस पर वह काबू नहीं पा सकी. वह रिश्ते को खत्म कर सकती थी.’’ अदालत ने कहा, इसके लिए पंचोली को ‘‘जिम्मेदार’’ नहीं ठहराया जा सकता.

जिया खान: तीन फिल्म और जीवन का दुखद अंत

कौन थीं जिया खान? 25 वर्षीय अभिनेत्री के जुहू स्थित अपने घर में फांसी पर लटके पाए जाने के दस साल बाद शुक्रवार को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उनके प्रेमी सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ व्लादिमीर नाबोकोव की ‘लोलिता’ की रीमेक ‘निशब्द’ के साथ अपना फिल्मी सफर शुरू किया और इसके अलावा दो अन्य फिल्मों में अभिनय किया.

उनकी दूसरी फिल्म 2008 में आई ‘गजनी’ थी जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने 2010 में आई कॉमेडी फिल्म ‘हाउसफुल’ में अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और रितेश देशमुख के साथ काम किया. जिया अमेरिकी नागरिक थीं और जब उन्हें 2007 में राम गोपाल वर्मा की ‘निशब्द’ में काम करने का मौका मिला तो उस समय उनकी उम्र में 20 साल भी नहीं थी. फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड’ के लिए नामांकित किया गया था.

भारतीय अमेरिकी व्यवसायी अली रिजवी खान और पूर्व अभिनेत्री राबिया अमीन की बेटी जिया का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था. जब वह दो साल की थीं तब उनके माता-पिता अलग हो गए थे और बॉलीवुड में करियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचने से पहले वह लंदन गईं जहां उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की.

जिया की आखिरी फिल्म 2010 में आई थी और इसके तीन साल बाद तीन जून, 2013 को वह मां राबिया खान को बेडरूम में मृत मिलीं.
मामले में अभियोजन पक्ष की प्रमुख गवाह राबिया खान ने अदालत को बताया कि उनका मानना ??है कि यह हत्या का मामला है, न कि आत्महत्या का.

राबिया ने अदालत के फैसले के बाद कहा, “मैं लडूंगी. यह फैसला आश्चर्यजनक नहीं है…मुझे इसका अनुमान था. यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं है, यह हत्या का मामला है.” जिया की मौत के कुछ दिन बाद एक पत्र मिला. अभिनेत्री ने इसमें पंचोली के साथ अपने खराब हुए संबंधों के बारे में लिखा था. सोशल मीडिया पर आए इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि पंचोली ने जिया के साथ मारपीट की और उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया.

इस पत्र में लिखा था, “मैं पहले ही सबकुछ खो चुकी हूं. जब आप इसे पढ़ रहे हों तो हो सकता है कि मैं पहले ही जा चुकी हूं या जाने वाली हूं. मैं अंदर से टूट चुकी हूं. आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने मुझे इस हद तक प्रभावित किया कि मैं आपसे प्यार करने में खुद को खो बैठी. फिर भी आपने मुझे हर रोज प्रताड़ित किया.

जिया खान फैसला : र्चिचत हस्तियों की आत्महत्या के मामले जो कानूनी लड़ाई तक पहुंचे

सुशांत सिंह राजपूत: अभिनेता का निधन 14 जून, 2020 को बांद्रा, मुंबई में उनके घर पर हुआ. राजपूत अदाकारा रिया चक्रवर्ती के साथ रिश्ते में थे. राजपूत के पिता के. के. सिंह ने रिया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दिवंगत अभिनेता के खाते से पैसे निकालने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सीबीआई के प्राथमिकी दर्ज करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिया के खिलाफ धनशोधन के पहलू की जांच करने के लिए मामला दर्ज किया था. व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत में अभिनेता को मादक पदार्थ दिए जाने की बात सामने आने के बाद स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) भी हरकत में आया. मादक पदार्थ संबंधी जांच में एनसीबी ने 12,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था. मामले में अब भी जांच जारी है.

तुनिषा शर्मा: 20 वर्षीय टीवी अदाकारा 24 दिसंबर, 2022 को पालघर में वालीव के पास एक टीवी धारावाहिक के सेट पर फंदे से लटकी पाई गईं. तुनिषा की मां द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर अदाकारा के सह-अभिनेता शीजान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अगले दिन गिरफ्तार किया गया था. महाराष्ट्र के वसई की एक अदालत ने 5 मार्च, 2023 को मामले में शीजान को जमानत दे दी और कहा कि जांच पूरी होने तथा आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. तुनिषा और शीजान रिश्ते में थे. हालांकि अदाकारा की मौत से दो महीने पहले ही उनका रिश्ता टूट गया था.

प्रत्युषा बनर्जी: ‘बालिका वधू’ से प्रसिद्ध हुईं लोकप्रिय टीवी स्टार एक अप्रैल, 2016 को मुंबई के एक अपार्टमेंट में मृत मिली थीं. अदाकारा के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि बनर्जी की हत्या उनके दोस्त अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह ने की, जिन्होंने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. बताया जाता है कि यह याचिका अदालत में लंबित है.

वैशाली टक्कर: टीवी की र्चिचत अभिनेत्री वैशाली टक्कर ने 16 अक्टूबर, 2022 को इंदौर, मध्य प्रदेश में अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. 30 वर्षीय अभिनेत्री का एक ‘नोट’ मिला जिसमें उन्होंने अपने पूर्व साथी राहुल नवलानी और उनकी पत्नी पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. नवलानी और उनकी पत्नी दिशा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था. वैशाली के निधन के कुछ दिनों बाद नवलानी को गिरफ्तार किया गया था और तीन महीने बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था. घटना के बाद दिशा फरार हो गई थी. हालांकि, एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में दिशा को अग्रिम जमानत दे दी थी. मामला लंबित है.

Related Articles

Back to top button