बेंगलुरु. कर्नाटक में हाल में लागू धर्म की स्वतंत्रता कानून के तहत एक मुस्लिम युवक को ‘एक युवती से शादी के बहाने धर्म परिवर्तन’ कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. बेंगलुरु नॉर्थ डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक विनायक पाटिल के मुताबिक 18 वर्षीय युवती की मां की शिकायत पर सैयद मुईन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. युवती की मां की शिकायत के बाद छह अक्टूबर को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद आठ अक्टूबर को युवक और युवती से थाने में पूछताछ की गई. युवती की मां ने बृहस्पतिवार रात फिर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है. पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि इसके बाद कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण कानून की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के अनुसार धर्म परिवर्तन आंध्र प्रदेश के पेनुकोंडा में हुआ.
कानून के तहत, कोई भी पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहन, या कोई अन्य व्यक्ति, जो उससे रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित है, धारा-3 के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर ऐसे धर्मांतरण की पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है.