केरल उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में अभिनेता विजय बाबू को दी अग्रिम जमानत

कोच्चि. केरल उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में मलयालम फिल्म निर्माता एवं अभिनेता विजय बाबू को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने विजय बाबू को इस शर्त पर राहत दी कि वह 27 जून से तीन जुलाई के बीच पुलिस के सामने पेश होंगे. इसके अलावा विजय से कहा गया है कि वह अभिनेत्री-पीड़िता या उसके परिवार को नहीं डराएंगे, वह केरल से बाहर नहीं जाएंगे और यदि उन्हें एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है, तो वह उसे पुलिस को सौंप देंगे.

अदालत ने कहा कि अगर विजय बाबू को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें पांच लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो अलग-अलग जमानत राशि जमा कराने पर रिहा किया जाएगा. अदालत ने कहा कि जिस अवधि के दौरान आरोपी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त कर रहा है, उसे पुलिस हिरासत में माना जाएगा.

न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली विजय बाबू की याचिका का निपटारा करते हुए यह बात कही.
उच्च न्यायालय ने विजय को 31 मई को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी और तब से इसे समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है.
विजय बाबू ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है. विजय बाबू पर एक अभिनेत्री का कथित रूप से यौन उत्पीड़न करने और फेसबुक के माध्यम से पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का आरोप है.

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