लूडो खेलने के दौरान हुए झगड़े में युवक की हत्या के मामले में तीन गुनहगारों को उम्रकैद

इंदौर. इंदौर में मोबाइल फोन पर लूडो खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद में 18 वर्षीय युवक की हत्या के मामले में जिला अदालत ने तीन मुजरिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अतिरिक्त लोक अभियोजक सरस्वती यादव ने बताया कि एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अहमद रजा (22), सरफराज अहमद (22) और इरफान शेख (21) को भारतीय दंड विधान की धारा 302 (हत्या) तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई.

उन्होंने बताया कि तीनों लोगों पर आवेश अहमद उर्फ चांद (18) की सात मई 2021 की रात चाकू और डंडों से हमला कर हत्या करने का जुर्म साबित हुआ. यादव ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में तीनों लोगों के खिलाफ 19 गवाह पेश किए थे. उन्होंने बताया कि 18 वर्षीय युवक की हत्या मोबाइल फोन पर लूडो खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद पर की गई थी.

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