मिलाद-उन-नबी के जुलूस में तलवार के साथ नृत्य करने को लेकर 18 युवक गिरफ्तार

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Tue, 11 Oct 2022 08:43 PM
मिलाद-उन-नबी के जुलूस में तलवार के साथ नृत्य करने को लेकर 18 युवक गिरफ्तार
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बेंगलुरु/मुंबई. ईद-मिलाद-उन नबी के मौके पर यहां शनिवार को तलवार के साथ नृत्य करने और आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता अकबरूद्दीन ओवैसी का भाषण तेज आवाज में बजाने को लेकर 18 युवक गिरफ्तार किये गए हैं. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

शहर की सिद्दपुरा पुलिस ने जुलूस का एक वीडियो वायरल होने के बाद खुद से एक एक मामला दर्ज किया है. वीडियो में युवकों को तलवार लहराते देखा जा सकता है. दक्षिण संभाग के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पी. कृष्णकांत ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘नौ अक्टूबर की शाम, कुछ लोग तलवार के साथ नृत्य कर रहे थे. उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. हमने 18 लोगों को गिरफ्तार किया , जिनमें 13 नाबालिग हैं.’’ उन्होंने बताया कि नाबालिगों के साथ किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बर्ताव किया जाएगा, जबकि अन्य को भारतीय दंड संहिता के मुताबिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.

डीसीपी के मुताबिक, एक जुलूस के बाद ये लोग एक आंतरिक इलाके में गये, जहां उन्होंने नृत्य किया. उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करेंगे कि क्या ‘सिर तन से जुदा’ के नारे लगाये गये थे. अधिकारी ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है जब मामला दर्ज किया गया है. पहले भी, गणेश उत्सव के दौरान इस तरह की घटना सामने आने पर कार्रवाई की गई थी.

महाराष्ट्र: ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाने पर दो गिरफ्तार, सात वांछित

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान भड़काऊ नारे लगाने के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सात लोग वांछित हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि रविवार को अमरावती के परतवाड़ा गांव में आयोजित जुलूस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके अगले दिन इस संबंध में मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने बताया कि 25 और 35 साल की उम्र के दो आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सात अन्य इस मामले में वांछित हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी जुलूस के दौरान कथित तौर पर ‘‘सर तन से जुदा’’ का भड़काऊ नारा लगा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि अमरावती ग्रामीण पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की संबंधित धाराओं और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

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