
नयी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी. इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है.
ईडी ने निचली अदालत के 16 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें यह माना गया था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत का संज्ञान लेना ”कानूनी रूप से अस्वीकार्य” है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं थी. निचली अदालत ने कहा था कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई शिकायत और उसके परिणामस्वरूप 2014 में जारी किए गए समन आदेश के बावजूद, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित अनुसूचित अपराध के संबंध में आज तक प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज किया है. इसने कहा, ”हालांकि, ईडी ने 30 जून, 2021 को धनशोधन से संबंधित एक ईसीआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी, जबकि अनुसूचित अपराध के संबंध में सीबीआई या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के पास कोई प्राथमिकी मौजूद नहीं थी.”



