बिहार में पुल ढहने की घटनाओं को लेकर लगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित की

Author: navabharat digital
UPDATED: Wed, 02 Apr 2025 12:45 PM
बिहार में पुल ढहने की घटनाओं को लेकर लगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट स्थानांतरित की
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर दिया। याचिका में बिहार में हाल ही के महीनों में कई पुल ढहने के बाद उनकी सुरक्षा और टिकाऊपन के बारे में चिंता जताई गई थी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पटना हाईकोर्ट राज्य में पुलों के संरचनात्मक और सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी कर सकता है। यह निगरानी मासिक आधार पर किया जा सकता है। पीठ ने जनहित याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता और वकील ब्रजेश सिंह, राज्य के अधिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 14 मई को हाईकोर्ट में पेश होने के लिए कहा। उसी वक्त अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

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