व्यास जी के तहखाने के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोगों के चलने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर

वाराणसी. ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद अब हिन्दू पक्ष ने जिला अदालत में तहखाने के ऊपर मुस्लिम समाज के लोगों के चलने पर रोक लगाने और तहखाने की छत और खम्भों की मरम्मत कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया है.

जिला न्यायाधीश की अदालत ने हिन्दू पक्ष के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है.
हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद व्यास जी के तहखाने में 31 जनवरी से पूजा पाठ शुरू हो गया है तथा श्रद्धालु व्यास जी के तहखाने में स्थापित विग्रहों का झांकी दर्शन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि व्यास जी के तहखाने की छत काफी पुरानी और कमजोर है तथा नमाजी तहखाने की छत पर चलते हैं.

यादव ने बताया कि पूजा स्थल के छत पर कोई चले और नमाज पढ़े यह ठीक नहीं है तथा तहखाने की छत और खंभे काफी कमजोर हैं और ऐसा ना हो यह किसी वजह से ध्वस्त हो जाये. उन्होंने कहा कि इसलिए तहखाने की छत पर चलने से मुस्लिम समाज के लोगों को रोकने के साथ ही तहखाने की छत और खम्भों की मरम्मत कराने का आग्रह किया गया है. यादव ने बताया कि प्रभारी जिला न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार ने हिन्दू पक्ष के इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है.

ज्ञानवापी के आठ तहखानों के सर्वेक्षण सम्बन्धी याचिका पर सुनवाई 19 मार्च को

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित शेष आठ तहखानों सहित सम्पूर्ण परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बुधवार को बताया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित शेष आठ तहखानों सहित सम्पूर्ण परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए प्रभारी जिला न्यायाधीश (पंचम) अनिल कुमार ने 19 मार्च की तिथि तय की है.

उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले की वादी संख्या एक राखी सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में शेष बन्द पड़े आठ तहखानों सहित सम्पूर्ण परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराये जाने का आग्रह करते हुए एक याचिका दायर की थी जिस पर जिला न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है.

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