लाल किला विस्फोट: अदालत ने सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत आठ जनवरी तक बढ़ाई

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लाल किला विस्फोट मामले में सात आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी. अदालत ने डॉ. अदील राठेर, डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. शाहीन सईद, मौलवी इरफान अहमद, जासिर बिलाल वानी, आमिर राशिद अली और शोएब को 15 और दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

इससे पहले, तीनों चिकित्सकों और अहमद को 12 दिसंबर को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अली और वानी को 10 दिसंबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. शोएब को 19 दिसंबर को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सातों आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर पटियाला हाउस अदालत में पेश किया. मीडियार्किमयों को अदालती कार्यवाही कवर करने की अनुमति नहीं दी गई. सातों आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन सभी को आठ जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

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