विशेष अभियोजक विवाद: अदालत ने सरकार को उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दी

Author: navabharat digital
UPDATED: Mon, 19 May 2025 02:54 PM
विशेष अभियोजक विवाद: अदालत ने सरकार को उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति दी
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नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को सोमवार को फरवरी 2020 में हुए दंगों एवं 2021 के गणतंत्र दिवस ंिहसा मामलों के लिए दिल्ली पुलिस को विशेष लोक अभियोजक चुनने की अनुमति देने के मामले में उपराज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा, ‘‘आवेदन स्वीकार किया जाता है और याचिका को वापस लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।’’उपराज्यपाल के वकील द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया।

दिल्ली में पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने उपराज्यपाल के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी थी कि 26 जनवरी, 2021 को किसानों के विरोध-प्रदर्शन से संबंधित ंिहसा और दिल्ली दंगों के मामलों में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के रूप में वकीलों को दिल्ली पुलिस द्वारा चुना जाना निष्पक्ष सुनवाई के हित में नहीं होगा।

पिछली सरकार ने तर्क दिया कि एसपीपी को दिल्ली पुलिस द्वारा चुना जाना ‘‘हितों का गंभीर टकराव’’ है।
नियुक्तियों पर उपराज्यपाल का आदेश 23 जुलाई, 2021 को आया था और पूर्ववर्ती सरकार ने आरोप लगाया था कि इससे निष्पक्ष सुनवाई खतरे में पड़ गई क्योंकि एसपीपी मामलों को अपने हाथ में लेकर नियमित सरकारी अभियोजकों की जगह ले रहे थे। याचिका में तत्काल अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई।

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