श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद संबंधी याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा, जिसके तहत मथुरा की एक अदालत के समक्ष लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद संबंधी सभी मामलों को उच्च न्यायालय ने अपने पास स्थानांतरित कर लिया था.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती दी गयी है. न्यायालय ने तीन अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से कहा था कि वह 26 मई के आदेश के बाद स्थानांतरित किए गए सभी मामलों की जानकारी उसके समक्ष रखे.

पीठ को सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान बताया गया कि उच्च न्यायालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है.
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा, ”हम इसे पढ.ेंगे. हम देखना चाहेंगे कि उच्च न्यायालय ने क्या कहा है.” पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की.

मथुरा की अदालत के समक्ष दायर मुकदमे में हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता और अन्य के माध्यम से बाल कृष्ण ने दीवानी न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (तीन) की अदालत में याचिका दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था. उनका दावा है कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर किया गया है. उच्च न्यायालय ने मथुरा की अदालत के समक्ष लंबित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामले 26 मई को अपने पास स्थानांतरित कर लिए थे.

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