फिल्म ‘काली’ के खिलाफ रोक के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत ने फिल्म निर्माता को किया तलब

नयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म ‘काली’ के पोस्टरों और प्रचार वीडियो में कथित रूप से हिंदू देवी को अनुचित तरीके से चित्रित करने के कारण फिल्म पर रोक के अनुरोध वाली याचिका पर निर्माता लीना मणिमेकलाई को तलब किया है. न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने मणिमेकलाई को 6 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी (निर्माता की) बात सुनी जानी चाहिए.

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘न्यायाधीश की राय है कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई आदेश पारित करने से पहले उन्हें सुने जाने की जरूरत है. इसलिए, मुकदमे का समन और रोक के अनुरोध वाली याचिका पर नोटिस जारी करें….’’ फिल्म निर्माता के खिलाफ एक स्थायी और अनिवार्य रोक के अनुरोध वाली याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अपनी आगामी फिल्म ‘काली’ के पोस्टर और प्रोमो वीडियो में हिंदू देवी को बहुत ही अनुचित तरीके से चित्रित किया है.

इसके अलावा, फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो न केवल आम हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है. याचिका में कहा गया है कि पोस्टर को  मणिमेकलाई ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था. राज गौरव द्वारा दायर याचिका में मणिमेकलाई को अस्थायी रूप से पोस्टर और वीडियो और ट्वीट में देवी-देवताओं को चित्रित करने से रोकने के लिए अंतरिम रोक का अनुरोध किया गया था.

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