तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी ठहराया गया

ठाणे. ठाणे की अदालत ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से रहने का दोषी ठहराया और उन्हें इस साल जनवरी में पकड़े जाने के बाद से जेल में बिताए गए समय के बराबर सजा सुनाई. सोमवार को उपलब्ध 30 अक्टूबर के आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एस. भागवत ने मोहम्मद बाबुल शमशुद्दीन मुल्ला (43), मोहम्मद तुहिन मोहम्मद मिजानुल मुल्ला (24) और राणा अब्दुल मलिक शेख (24) को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम और विदेशी आदेश के तहत दोषी पाया.

तीनों बांग्लादेश के नोदाइन जिले के निवासी हैं और 26 जनवरी को ठाणे के पडले क्षेत्र में उत्तरशिव नाका से शिल डायघर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. तीनों पर 30 अक्टूबर को आरोप तय किए गए, जिसके बाद उन्होंने दोष स्वीकार किया और सजा में नरमी बरते जाने का अनुरोध किया.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पिछले नौ महीने से जेल में हैं, इसलिए सजा में नरमी बरतना उचित है. हालांकि उनके खिलाफ दर्ज अपराधों की अधिकतम सजा पांच साल है, लेकिन अदालत ने उन्हें जेल में बिताए गए समय, यानी नौ महीने और चार दिन की सजा सुनाई.

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