न्याय हुआ ! गैंगरेप के मामले में छह दोषी, 20-20 वर्ष की सजा, एक को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

Author: Navabharat News Group
UPDATED: Tue, 29 Sep 2026 08:58 PM
न्याय हुआ ! गैंगरेप के मामले में छह दोषी, 20-20 वर्ष की सजा, एक को आजीवन कारावास, जानिए पूरा मामला

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विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) रायगढ़ ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। गैंगरेप को छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और चार आरोपियों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार अदालत ने आरोपी सच्चिदानंद साहू उर्फ मुन्नू और उत्तम मिरधा को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया है। वहीं कृष्णा उर्फ राहुल चौहान, नरेन्द्र उर्फ छोटू सिदार, बबलू चौहान और राहुल खड़िया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) तथा धारा 190 के तहत 20-20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है।

अभियोजन के अनुसार घटना 19 अगस्त 2024 की है। पीड़िता अकेले पैदल मेला देखने जा रही थी। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर उसकी मुलाकात पूर्व परिचित कृष्णा उर्फ राहुल चौहान और उसके साथियों से हुई। आरोप है कि आरोपी महिला को जबरन तालाब की ओर ले गए, जहां अन्य युवक भी पहुंच गए। अभियोजन के मुताबिक आरोपियों ने महिला के साथ बारी-बारी से बलपूर्वक दुष्कर्म किया। घटना के बाद उसे धमकाते हुए अपने साथ ले जाने का प्रयास भी किया गया। किसी तरह पीड़िता वहां से निकलकर गांव की महिलाओं के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी जिसके बाद पुसौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

सभी साक्ष्यों और दलीलों पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति योजना के तहत नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध गंभीर अपराधों में पुलिस संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य आधारित विवेचना, आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी और न्यायालय में प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है।

 

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