आदिवासी की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 13 लोग दोषी करार…

Author: Nandkishoryadav
UPDATED: Tue, 04 Apr 2023 02:17 PM
आदिवासी की पीट पीट कर हत्या करने के मामले में 13 लोग दोषी करार…
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केरल: केरल की एक विशेष अदालत ने पलक्कड़ जिले में 2018 में कथित तौर पर भोजन चुराने के आरोप में एक आदिवासी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में मंगलवार को 13 लोगों को दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक एम मेनन ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने इन लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जिसमें अधिकतम दस वर्ष के कारावास की सजा है।

मेनन के अनुसार अदालत का मानना था कि दोषियों की आदिवासी व्यक्ति को मारने की मंशा नहीं थी। अट्टाप्पडी के आदिवासी मधु की 22 फरवरी 2018 में स्थानीय लोगों ने चोरी का आरोप लगाते हुए पिटाई की। मेनन ने कहा कि इस घटना के पांच वर्ष बाद एससी:एटी कानून के तहत गठित विशेष अदालत ने 16 आरोपियों में से 13 को गैर इरादतन हत्या सहित आईपीसी की संबद्ध धाराओं एवं अनुसूचित जाति एवं जन जाति अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

उन्होंने कहा कि 14वें आरोपी को भादंसं की धारा 352 के तहत दोषी ठहराया गया जिसमें तीन माह तक जेल, 500 रूपये तक जुर्माना या दोनों सुनाये जा सकते हैं। मेनन ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश के एम रतीश कुमार ने मामले के दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

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