
रामपुर. अभिनेत्री और उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व सांसद जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में यहां एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बरी कर दिया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, ”जयाप्रदा के खिलाफ अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीआर नंबर 37/2019 धारा 171जी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का अभियोग पंजीकृत हुआ था. इस मामले पर सुनवाई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत में की जा रही थी. न्यायालय ने आज (बृहस्पतिवार को) जयाप्रदा को दोष मुक्त कर दिया है.”
तिवारी ने बताया कि जयाप्रदा ने 2019 आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा था. तिवारी ने बताया कि एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने आरोप साबित न होने पर पूर्व सांसद को दोषमुक्त करार दिया है. अभिनेत्री के खिलाफ प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रामपुर के कैमरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. अदालत के फैसले से खुश जयाप्रदा ने संवाददाताओं से कहा कि वह इसके लिये न्यायालय का धन्यवाद देती हैं.



