ई-कॉमर्स कंपनी पर ‘प्रतिबंधित चाकू बेचने’ का आरोप, एनएचआरसी ने दिया जांच का आदेश

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया पर ‘प्रतिबंधित चाकू बेचने’ का आरोप लगाने वाली एक शिकायत के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) को नोटिस भेजकर मामले की जांच करने को कहा है।

मामले की कार्यवाही में कहा गया कि एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत इस पर संज्ञान लिया है। ई-कॉमर्स कंपनी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्यारह सितंबर की कार्यवाही के अनुसार पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत केंद्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस भेजा है।

कार्यवाही में कहा गया, ”शिकायतकर्ता उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स मंच ‘अमेजन डॉट इन’ खुलेआम प्रतिबंधित चाकू बेच रहा है।” शिकायतकर्ता के अनुसार यह शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा दो और 20 का उल्लंघन है, जिससे जन सुरक्षा को खतरा है और स्थानीय कानूनों का उल्लंघन होता है।

अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने और अधिकारियों से इस मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कार्यवाही के अनुसार, ”शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़िता के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं।” इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करके 10 दिनों के भीतर आरोग को रिपोर्ट देनी होगी।

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