बिना अनुमति ‘सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज’ संचालित करने पर अलीग­ढ़ के एक व्यक्ति पर मामला दर्ज

नयी दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से अनुमति लिए बिना कथित तौर पर ‘सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज’ स्थापित और संचालित करने के आरोप में अलीग­ढ़ के एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

सीबीआई ने प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दर्ज कराई गई उस शिकायत पर कार्रवाई की है जिसमें अलीग­ढ़ के एक वकील की शिकायत संलग्न करते हुए आरोप लगाया गया कि जसीम मोहम्मद बिना पूर्व अनुमति के यह केंद्र संचालित कर रहे हैं, जो संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है. पीएमओ के सहायक निदेशक से शिकायत प्राप्त होने के बाद, एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में प्रारंभिक जांच शुरू की थी.

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया, “प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जसीम मोहम्मद ने केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना, 25 जनवरी 2021 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत ‘सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज’ का पंजीकरण कराया.” केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले की जांच के लिए राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य महानगर दंडाधिकारी से अनुमति मांगी थी और 14 अक्टूबर को अनुमति मिलने के बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.

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