‘आप’ ने पुलिसकर्मी पर सिसोदिया से ‘बदसलूकी’ करने का आरोप लगाया, पुलिस का इनकार

नयी दिल्ली/अहमदाबाद. आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि यहां राउज एवेन्यू अदालत में एक पुलिसकर्मी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बदसलूकी की. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने ‘आप’ के आरोप को खारिज करते हुए इसे ‘दुष्प्रचार’ बताया. सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में अदालत में पेश किया गया था.

‘आप’ नेता आतिशी ने ट्विटर पर इस कथित घटना का वीडियो साझा किया और लिखा, ”राउज एवेन्यू अदालत में इस पुलिसकर्मी की मनीष के साथ हैरान करने वाली बदसलूकी. दिल्ली पुलिस उसे तुरंत निलंबित करें.” पुलिस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ”क्या पुलिस को इस तरह मनीष सिसोदिया से दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस से ऐसा करने के लिए कहा गया है.” आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस ने इसे ‘दुष्प्रचार’ बताया. उसने कहा कि न्यायिक हिरासत में बंद किसी आरोपी का मीडिया को बयान देना ‘कानून के खिलाफ है.’

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, ”राउज एवेन्यू अदालत में पेशी के समय श्री मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है. पुलिसकर्मी ने सुरक्षा वजहों से सिसोदिया को पकड़ा हुआ था. न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी द्वारा मीडिया को वक्तव्य जारी करना विधि विरुद्ध है.” अदालत परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा था.

‘आप’ के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ”अपने आकाओं को खुश” करने के लिए सिसोदिया से ”दुर्व्यवहार” किया. उन्होंने कहा कि अदालत को इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए. सिंह ने कहा, ”पुलिसिया गुंडागर्दी चरम पर है. मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़कर खींचता हुआ यह पुलिस अधिकारी अपने आका को खुश करने के चक्कर में भूल गया कि अदालत उसकी नौकरी भी ले सकती है. माननीय अदालत इस घटना का संज्ञान ले. मोदी जी आपकी तानाशाही को पूरा देश देख रहा है.”

पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ ”ऐसा दुर्व्यवहार कभी नहीं भूलेगा.” भारद्वाज ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि सिसोदिया के साथ राउज एवेन्यू अदालत गए पुलिसर्किमयों को उनका अपमान करने का निर्देश दिया गया था.

उन्होंने कहा, ”हमें हमेशा से शक है कि जेल में अधिकारी मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था. पुलिसर्किमयों को अदालत में सिसोदिया को नीचा दिखाने तथा उनका अपमान करने का निर्देश दिया गया था. अगर वे पुलिसकर्मी को निलंबित नहीं करते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने वह किया जो उसे करने के लिए कहा गया था. यह सुनिश्चित करना अदालत का कर्तव्य है कि किसी आरोपी से उसके परिसर में बदसलूकी न हो.” घटना पर पुलिस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ आप नेता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ठग सुकेश चंद्रशेखर को पुलिस हिरासत में होने के बावजूद मीडिया से बात करने देती है.

मीडिया से बातचीत की चंद्रशेखर की वीडियो पोस्ट करते हुए भारद्वाज ने कहा, ”वे न्यायिक अभिरक्षा में मनीष सिसोदिया को मीडिया से बात करने नहीं दे सकते लेकिन वे ठग सुकेश चंद्रशेखर को ऐसा करने दे सकते हैं. दिल्ली पुलिस ने उसे पुलिस अभिरक्षा में होने के बावजूद मीडिया से बात करने दी. दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर साफ झूठ बोल रही है.”

मानहानि मामला : गुजरात की अदालत ने केजरीवाल, संजय सिंह के खिलाफ फिर समन जारी किया

गुजरात में अहमदाबाद की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अकादमिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को मंगलवार को ताजा समन जारी करते हुए उन्हें सात जून को पेश होने के लिए कहा है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस जे पांचाल ने केजरीवाल तथा सिंह को समन जारी किया. अदालत को बताया गया कि ऐसा लगता है कि दोनों को 23 मई को पेश होने के लिए पहले जारी किया गया समन उन्हें नहीं मिला क्योंकि उनमें से कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों के लिए एक आपराधिक मानहानि शिकायत में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी किया था. आप की गुजरात इकाई के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख प्रणव ठक्कर ने सोमवार को कहा था कि केजरीवाल और सिंह को अदालत द्वारा जारी समन अभी तक नहीं मिला है.

गुजरात विश्वविद्यालय के वकील ने मंगलवार को नए न्यायाधीश एस जे पांचाल को मामले की जानकारी दी और कहा कि उनके पूर्ववर्ती ने आरोपियों को 23 मई को अदालत में पेश होने के लिए 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया था. चूंकि कोई भी अदालत में मौजूद नहीं है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें समन मिला या नहीं.

इस पर न्यायाधीश ने स्टाफ सदस्य से यह देखने को कहा और फिर उन्हें केजरीवाल तथा सिंह को समन जारी करने का निर्देश दिया.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवाटिया की अदालत ने इस बात का संज्ञान लेने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला प्रतीत होता है. गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया है.

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