
नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर एक यात्री पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट द्वारा कथित तौर पर किये गए हमले के संबंध में चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं और सबूत जुटाना शुरू कर दिया है.
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता को मंगलवार को बयान दर्ज कराने, सबूत जुटाने और चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया था.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पायलट की ओर से भी शिकायत प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है. अधिकारी ने बताया कि र्टिमनल-1 के सुरक्षा क्षेत्र में और उसके आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों से फुटेज एकत्र करके खंगाली जा रही है. पीडि़त अंकित दीवान की तरफ से सोमवार को ईमेल के माध्यम से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 126 (गलत तरीके से रोकना) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
यह मामला 19 दिसंबर को र्टिमनल-1 की सुरक्षा चौकी के पास हुई एक घटना से संबंधित है. शिकायतकर्ता दीवान ने दावा किया कि उस दिन एअर इंडिया एक्सप्रेस के कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने उनके साथ मारपीट की थी. सेजवाल उस समय ड्यूटी पर नहीं थे और एक यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे. एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि उसे अपने एक कर्मचारी से जुड़ी घटना की जानकारी है और आंतरिक जांच लंबित रहने तक पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है.



