नूंह हिंसा मामले में आरोपी बिट्टू बजरंगी ने अदालत से शोभायात्रा में शामिल होने अनुमति मांगी

गुरुग्राम: नूंह हिंसा मामले में आरोपी गौरक्षक बिट्टू बजरंगी ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से सावन के महीने के पहले सोमवार यानी 14 जुलाई को एक धार्मिक शोभायात्रा में भाग लेने की अनुमति मांगी है।

गौ रक्षा बजरंग फोर्स का गठन करने वाले बजरंगी का विवादों से पुराना नाता रहा है। जुलाई 2023 में नूंह में विश्व ंिहदू परिषद की एक शोभायात्रा पर भीड़ के हमले के बाद नूंह हिंसा भड़क गई थी। झड़पों में दो होमगार्ड समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। गुरुग्राम में आगजनी की कई घटनाओं के बीच एक मस्जिद में नायब इमाम की हत्या कर दी गई थी।

इस साल, बजरंगी ने बृज मंडल यात्रा में भाग लेने की अनुमति के लिए प्रशासन को आवेदन दिया था लेकिन उसका अनुरोध अब तक लंबित है। बिट्टू बजरंगी ने कहा, मैंने यात्रा के लिए नूंह जाने की अनुमति मांगते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

मुझे पूजा करने का अधिकार है। इस साल 14 जुलाई को होने वाली भगवान शिव को सर्मिपत पारंपरिक यात्रा को लेकर अधिकारी सतर्कता बरत रहे हैं। नूंह में जिला और पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के सदस्यों और सरपंचों के साथ बैठकें कीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

नूंह पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। नूंह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा, ह्लबृज मंडल यात्रा के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

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