
नयी दिल्ली. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को मीडिया संस्थाओं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म और ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों सहित सभी हितधारकों को सट्टेबाजी/जुए से संबंधित विज्ञापन/प्रचार सामग्री दिखाने या उनके प्रकाशन के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी. मंत्रालय का यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है जब आने वाले दिनों में एशिया कप और विश्व कप क्रिकेट जैसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रहा है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जारी परामर्श में कहा कि इस सलाह का पालन करने में विफल रहने पर विभिन्न कानूनों के तहत भारत सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है.
मंत्रालय ने पाया है कि किसी प्रमुख खेल आयोजन, विशेषकर क्रिकेट के दौरान ऐसे सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है. पाकिस्तान और श्रीलंका में 30 अगस्त से आयोजित होने वाले एशिया कप क्रिकेट टुर्नामेंट के परोक्ष संदर्भ में इसमें कहा गया है कि ऐसा ही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अब से कुछ दिनों में शुरू होने वाला है.
परामर्श के अनुसार, ” यह नोट किया जाता है कि जुआ/सट्टेबाजी प्लेटफार्मो से जुड़े विज्ञापन न केवल उपभोक्ताओं खासकर युवाओं एवं बच्चों को महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम में डालते हैं बल्कि इनका सम्पर्क धन शोधन से जुड़े नेटवर्क से होता है और इस प्रकार से ये देश की वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं.” इसमें मंत्रालय ने एजेंटों के एक नेटवर्क के विरुद्ध हाल ही में केंद्र सरकार की कार्रवाई का हवाला दिया है, जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप के उपयोगकर्ताओं से पर्याप्त धन एकत्र किया था. इन्होंने (एजेंटों के एक नेटवर्क ने) बाद में धन को भारत से बाहर भेज दिया था.
मंत्रालय के परामर्श के अनुसार, इससे यह स्पष्ट होता है कि जुआ/सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं और बच्चों के लिए, अत्यधिक वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि इन अवैध गतिविधियों के साथ-साथ इस बात की भी बहुत अधिक आशंका है कि ऐसे विज्ञापनों के भुगतान के लिए काले धन का इस्तेमाल किया जाता है.
मंत्रालय ने नोट किया है कि विज्ञापन बिचौलियों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित कुछ मीडिया संस्थाएं, क्रिकेट टूर्नामेंट सहित प्रमुख खेल आयोजनों के दौरान सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों की अनुमति दे रही हैं. मंत्रालय ने सट्टेबाजी/जुए के प्रचार-प्रसार के विरुद्ध मीडिया प्लेटफार्म को चेतावनी देने के लिए परामर्श जारी किया है. ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी सलाह दी गई है कि वे ऐसे विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों की दिशा में लक्षित न करें.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसी प्रकार का परामर्श पहले भी इस वर्ष अप्रैल में तथा पिछले वर्ष जून और अक्टूबर में कम से कम तीन बार जारी कर चुका है . परामर्श में कहा गया है कि है कि सट्टेबाजी और जुआ एक गैरकानूनी गतिविधि है और इसलिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों का विज्ञापन/प्रचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 आदि सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन है.



